जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर के न्यायाधीश रतन सिंह ठाकुर की अदालत ने दुराचार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर का है। रजनीश कुमार निवासी करोट सुजानपुर के खिलाफ सुजानपुर की एक मूक-बधिर लड़की से दुराचार का आरोप साबित हुआ है।
इस मामले में सरकार की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए। उपजिला न्यायवादी सुदीप सिंह ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसंबर 2012 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी।