झूठे हिमाचली और ओबीसी प्रमाण पत्र देकर बागवानी विकास अधिकारी की नौकरी हासिल करने के आरोपी सत्या प्रकाश कनोजिया पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी पटेल विहार, बेरी बिथूर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश को अदालत ने दोषी करार दिया है। सीजीएम सोलन सचिन रघु की अदालत ने इस धोखाधड़ी में मामले में विभिन्न धाराओं के तहत दो सजाएं सुनाई हैं। जिसमें अधिकतम छह माह कारावास है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी नितिन सोनी ने की।
उन्होंने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 420 के तहत दोषी मानते हुए छह माह साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही आरोपी को आईपीसी की धारा 467, 468, 469 और 471 के तहत छह माह की साधारण कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।