धर्मशाला स्थित जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश दो शरद लगवाल की अदालत ने मैक्लोड़गंज में एक तिब्बती युवक की हत्या करने के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कैलाश निवासी दसालनी (धर्मशाला), महेश कुमार निवासी रावा (धर्मशाला) और रिंकू कुमार निवासी धलेड़ शाहपुर को न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि मैक्लोडगंज में 30 अक्तूबर 2015 को तिब्बती युवक छोकडाई की तीन युवकों ने हत्या कर दी थी।
युवक रात को अपनी गर्लफ्रेंड शेरिंग योडन के साथ रात्रि भोज कर वापस जा रहा था। युवकों ने छोकडाई तथा शेरिंग योडन का बाइक पर पीछा किया। तीनों आरोपियों ने छोकडाई के साथ मारपीट की।
मारपीट के दौरान आरोपी कैलाश ने चाकू से तिब्बती युवक पर तीन वार किए थे। गंभीर रूप से घायल हुए तिब्बती युवक को जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया था।
युवक की मित्र शेरिंग योडन ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना मैक्लोड़गंज में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोपी युवकों की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया था। जुर्माना अदा न करने पर तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।