करीब सात महीने पहले कुल्लू (हिमाचल) के बंजार से पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य आबिद खान को एनआईए की विशेष अदालत ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आबिद पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
आबिद को यह सजा आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य करने के आरोप साबित होने पर सुनाई गई है। आबिद ने मामले में खुद पर लगे सारे आरोप कबूल कर लिए थे।
मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को एनआईए की टीम ने बंजार से पकड़ा था। यह बंजार में एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद वहां रहकर इंटरनेट के माध्यम से आईएसआईएस के संपर्क में था और कई जानकारियां उन्हें दे रहा था।