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IS आतंकी को पांच साल की कैद, NIA की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

Fri, 28 Jul 2017 01:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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करीब सात महीने पहले कुल्लू (हिमाचल) के बंजार से पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य आबिद खान को एनआईए की विशेष अदालत ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आबिद पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 
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आबिद को यह सजा आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य करने के आरोप साबित होने पर सुनाई गई है। आबिद ने मामले में खुद पर लगे सारे आरोप कबूल कर लिए थे। 

मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को एनआईए की टीम ने बंजार से पकड़ा था। यह बंजार में एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद वहां रहकर इंटरनेट के माध्यम से आईएसआईएस के संपर्क में था और कई जानकारियां उन्हें दे रहा था। 
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कर्नाटक शिफ्ट करने की गुहार

दरअसल 17 दिसंबर 2016 को एनआईए ने आबिद उर्फ पॉल को बंजार के एक घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से उसे कंडा जेल में रखकर मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने जानकारी दी कि आबिद ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग दिया है और इसकी मदद से वे कई अहम जानकारियां जुटाने में सफल रहे हैं। 

इसके साथ-साथ उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कोर्ट ने आबिद को पांच साल कैद व पचास हजार का जुर्माना लगाया है। आबिद खान ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उसे कर्नाटक शिफ्ट किया जाए क्योंकि वे वहां का रहने वाला है और उसके माता पिता बुजुर्ग हैं। हालांकि अभी इस मामले पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।
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