हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी जिला के थलौट में औट के पास चाय की दुकान चलाने वाले दिले राम को चरस रखने का दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक मंडी के फैसले को पलटते हुए यह आदेश जारी किए।
24 मई 2007 को पुलिस ने टेलीफोन पर सूचना के आधार पर औट में दिले राम की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान दुकान में रखे फ्रिज के पीछे एक बैग में डेढ़ किलो चरस बरामद हुई। मामला दर्ज होने पर दिले राम के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष जज मंडी के समक्ष मुकद्दमा चलाया गया।
10 गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दिले राम को चरस रखने का दोषी ठहराते हुए सजा का फैसला सुनाया।