राजधानी शिमला टुटू चौक में 290 ग्राम चरस के साथ धरे गए आरोपी हरीश कुमार निवासी चुराह को जिला कचहरी ने चार साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
न्यायवादी हरीश चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 25 अक्तूबर 2013 को टुटू चौक पर गश्त के दौरान पुलिस ने हरीश कुमार से चरस बरामद की थी।