प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाकर पति को आत्महत्या के लिए विवश करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि समय पर न भरने की सूरत में आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एक) पुने राम पहाड़िया के न्यायालय ने सुंदरनगर तहसील के धनोटू (महादेव) निवासी राम कृष्ण उर्फ माघू पुत्र मोहन लाल तथा धनेश्वरी (भोजपुर) निवासी सविता देवी उर्फ सरस्वती देवी पत्नी गगनेश कुमार के खिलाफ धारा 306 के तहत आत्महत्या को विवश करने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अक्तूबर 2009 को शिकायतकर्ता नील कमल शर्मा ने पुलिस में रपट लिखवाई थी कि उसका बड़ा भाई गगनेश कुमार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में बतौर चपरासी तैनात है। वह इन दिनों धनोटू में रहता है। नीलकमल को 21 अक्तूबर को बैंक से फोन पर बताया गया कि गगनेश काम पर नहीं पहुंचा है और बैंक की चाबियां उसके पास होने के कारण भारी दिक्कतें आ रही हैं।