बहू के साथ बलात्कार के आरोपी ससुर और मारपीट सहित दहेज प्रताड़ना के आरोपी महिला के पति पर आरोप साबित न होने पर जिला कांगड़ा की एक अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ज्योत्सना सुमंत ढडवाल की धर्मशाला की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गांव भिरड़ी (बैजनाथ) की महिला ने रक्षपाल और कप्तान कटोच पर दहेज प्रताड़ना और बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता वीना देवी ने आरोप लगाया था कि उसका पति उससे मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करता है।