अध्यापिका को अपमानित करने, झूठा रिकॉर्ड तैयार करने और षड्यंत्र रचने के एक मामले में अदालत ने उप-निदेशक उच्च शिक्षा, प्रधानाचार्य और डीपीई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस मामले में जांच करने को कहा है।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर (2) प्रतिभा नेगी के न्यायालय ने पीजीटी (अंग्रेजी) अध्यापिका की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उप-निदेशक उच्च शिक्षा मंडी, संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और एक डीपीई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस तहकीकात जरूरी है। जिससे सही नतीजे पर पहुंचा जा सके।