अमर उजाला ब्यूरो
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक हब बीबीएन में नियमों को ताक पर रखकर उद्योगों द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को लेकर बीबीएनडीए (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण) ने कड़ा संज्ञान लेना शुरू कर दिया है।
बद्दी-नालागढ़ हाईवे पर एसी निर्माता उद्योग जैमिल को बीबीएनडीए ने नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सीईओ ने उद्योग प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दस दिन के भीतर जवाब मांगा है। यदि उद्योग प्रबंधन के जवाब से प्राधिकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में प्राधिकरण का कहना है कि उद्योग प्रबंधन ने परिसर में किए जा रहे निर्माण के लिए विभिन्न विभागों की एनओसी प्राधिकरण कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई। एनओसी निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व जमा करवानी होती है, लेकिन उद्योग ने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए 21 मार्च को भी एसी निर्माता कंपनी को नोटिस भेजकर एनओसी जमा करवाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन अब फाइनल नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि उद्योग प्रबंधन मार्च माह में बुलाए गए अवलोकन में भी उपस्थित नहीं हुआ था। इन सब बातों के मद्देनजर बीबीएन विकास प्राधिकरण ने उद्योग प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि उद्योग को नोटिस देकर 10 दिनों का समय दिया गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो प्राधिकरण आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।
बॉक्स
उद्योगों को लेनी होती है निर्माण से पहले इन विभागों की एनओसी
उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीईपीटी, शिवालिक सोलिड वेस्ट, अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन की एनओसी निर्माण से पूर्व लेनी होती है। वहीं, निर्माण कार्य स्थल पर सोलर लाइट की व्यवस्था, अग्निशमक यंत्र और कचरा प्रबंधन के प्रावधान के बाबत भी जानकारी देनी होती है।