स्पेशल जज-दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने मंगलवार को तीन चरस तस्करों को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक साल अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 27 मार्च, 2015 को पुलिस थाना भुंतर के तहत भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर सिंयुड में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। मणिकर्ण की तरफ से एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी आई। इसमें चालक समेत तीन लोग मौजूद थे। चेकिंग में गाड़ी से एक लाल रंग का बैग मिला। इसमें 2.250 किलोग्राम चरस मिली।
पुलिस ने पंजाब के मोगा निवासी कीमती लाल पुत्र कश्मीरी लाल, ओम प्रकाश पुत्र राम शरण, संदीप कुमार पुत्र टेक चंद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माने के आदेश भी दिए।
जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त एक साल की साधारण कैद भुगतनी होगी। उधर, उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने स्पेशल जज-दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत से चरस तस्करों को सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान सात गवाहों को पेश किया गया।