हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी 75 वर्षीय दीले राम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने स्पेशल जज मंडी के फैसले को पलटते हुए यह सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सरकार को दुष्कर्म पीड़िता को हर महीने 10 हजार और पीड़िता की बेटी को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार जिला मंडी में वर्ष 2005 में दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।