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Shimla News: 17.75 ग्राम चिट्टा बरामदगी के दो आरोपी बरी

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शिमला। विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चिट्टा तस्करी के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस व्यक्तिगत तलाशी के दौरान एनडीपीएस एक्ट की अनिवार्य धारा 50 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। इसके अलावा दोनों आरोपियों के बीच नशीले पदार्थ की तस्करी को लेकर रची गई आपराधिक साजिश भी साबित नहीं हो सकी। न्यू शिमला थाना पुलिस ने 24 मई 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर झंझीडी पार्किंग के पास हर्ष कुमार निवासी दलान, कुमारसैन को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि उसकी जेब से 17.75 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद दिल्ली से दूसरे आरोपी राम चंद्र निवासी लुधियाना को एचआरटीसी की वोल्वो बस के जरिए पार्सल से खेप भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान आधिकारिक गवाहों ने स्वीकार किया कि आरोपी हर्ष को तलाशी से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का कानूनी विकल्प नहीं दिया गया जो धारा 50 के तहत अनिवार्य है। वहीं, गवाहों की ओर से अदालत में यह नया बयान देना कि आरोपी ने खुद जेब से चिट्टा निकालकर दिया था, जब्ती मेमो और स्वतंत्र गवाह के बयानों के विपरीत पाया गया। अदालत ने राम चंद्र पर लगे धारा 29 (आपराधिक साजिश) के आरोपों को भी खारिज कर दिया। वोल्वो बस कंडक्टर ने माना कि उसे पार्सल में चिट्टा होने की कोई जानकारी नहीं थी। कॉल डिटेल और बैंक खाते के आधार पर भी ठोस साक्ष्य पेश न होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। संवाद
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