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Shimla News: दीवानी विवाद में कोर्ट ने खारिज की याचिका

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शिमला। मां की मौत के बाद उनके बैंक खाते से रकम निकालने को लेकर सगे भाई और बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को शिमला की अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने आवेदन को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि जो मामले मुख्य रूप से दीवानी (सिविल) प्रकृति के हों उनमें आपराधिक कानून का सहारा सामान्य या रूटीन तरीके से नहीं लिया जा सकता। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को केवल एक डाकघर की तरह पुलिस जांच या प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी नहीं करने चाहिए। शिमला निवासी शैलेंद्र चौहान ने अदालत में अर्जी दाखिल कर अपने भाई और बैंक के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनकी माता की अक्तूबर 2024 में मृत्यु के बाद उनके भाई ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर मां के पेंशन खाते से पूरी रकम अवैध रूप से निकाल ली और बैंक ने उन्हें खाते का ब्योरा उपलब्ध नहीं करवाया। संवाद
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