शिमला। राजधानी की एनडीपीएस कोर्ट (सीबीआई कोर्ट) ने हेरोइन (चिट्टा) तस्करी के मामले में आरोपी सुनील कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 6.67 ग्राम हेरोइन बरामदगी के आरोपी को जमानत दे दी। पुलिस के अनुसार, 7 जून 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम तारा देवी-टोटू बाइफर्केशन के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि आरोपी हरियाणा रोडवेज की बस में हिसार-चंडीगढ़-शिमला के रास्ते अवैध रूप से हेरोइन लेकर आ रहा है। पुलिस ने नाका लगाकर बस की तलाशी ली जिसमें बैठे ठियोग निवासी आरोपी सुनील कुमार के पास से 6.67 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई । इस संबंध में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोपी को 7 जून को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अब मामले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी की पुलिस को पूछताछ के लिए और अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पिछला मामला वर्ष 2021 का था, यानी आरोपी का कोई तुरंत का आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल पुराने मामले के आधार पर जमानत से इन्कार नहीं किया जा सकता, खासकर जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो और ट्रायल में समय लगने की संभावना हो। संवाद