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Shimla News: चेक बाउंस के मामले में दोषी करार

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शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट नंबर-1) शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में केशव राम को दोषी करार दिया है। अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत यह फैसला सुनाया। दोषी को सजा की अवधि पर अदालत 9 सितंबर को सुनवाई करेगी। मामले के अनुसार चौपाल क्षेत्र निवासी सुनील पांडे ने रामपुर निवासी केशव राम के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने फरवरी 2021 में उससे 50,000 रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा, चौड़ा मैदान स्थित रॉक हाउस में किए गए काम के भी 30,000 रुपये आरोपी पर बकाया थे। अदालत में आरोपी ने चेक और हस्ताक्षर जारी करने की बात तो मानी, लेकिन तर्क दिया कि यह केवल सुरक्षा के तौर पर दिया गया था और 20,000 रुपये पहले ही चुका दिए हैं। हालांकि, आरोपी अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए पाया कि आरोपी कानूनी देनदारी के तहत चेक जारी करने का दोषी है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोपों को संदेह से परे साबित किए जाने के बाद अदालत ने केशव राम को दोषी ठहराया। संवाद
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