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Shimla News: चिट्टा तस्करी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

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ढली पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपियों की भूमिका, तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में शिमला पुलिस को अदालत में बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पुलिस थाना ढली के अंतर्गत आरोपी दीपक वर्मा निवासी ठियोग के कब्जे से करीब आठ ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चिट्टे की तस्करी के स्रोत तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जांच की। इस दौरान रजनीश डाडा निवासी मोहाली को कथित मुख्य तस्कर के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की भूमिका, मामले के तथ्यों और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इन दलीलों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नशा तस्करी के मामलों में केवल नशे की बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर तस्करों के नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने और अदालत में मजबूत पैरवी करने की रणनीति को दर्शाती है।
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