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Shimla News: चेक बाउंस मामले में समय से पहले शिकायत दर्ज करने पर आरोपी बरी

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शिमला। राजधानी की सत्र अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 गौरव महाजन की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार की अपील स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट संख्या-1, शिमला की ओर से सुनाई गई छह महीने के साधारण कारावास और 3,90,000 रुपये जुर्माने की सजा के आदेश को रद्द कर दिया। मामले के अनुसार, चाबा निवासी शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने चक्कर निवासी आरोपी मनोज कुमार को 2.75 लाख उधार दिए थे। इसमें से 15,000 रुपये लौटाने के बाद शेष 2.60 लाख रुपये के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक जारी किया था। खाते में पर्याप्त राशि न होने के से चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 2 अगस्त 2018 को रजिस्टर्ड डाक से कानूनी नोटिस भेजा। अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर नोटिस डिलीवरी की कोई तारीख या ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं थी। उच्चतम न्यायालय की नजीर के तहत, डिलीवरी रिपोर्ट न होने की स्थिति में नोटिस 30 दिनों के भीतर यानी 1 सितंबर 2018 को तामील माना जाएगा। नियमानुसार आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलना अनिवार्य था जो 16 सितंबर 2018 को पूरा होता और शिकायत 17 सितंबर या उसके बाद ही दर्ज की जा सकती थी। संवाद
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