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Shimla News: दुष्कर्म के आरोप से युवक बरी

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शिमला। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (रेप/पॉक्सो) शिमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में आरोपी आयुष निवासी खरोट (चिड़गांव) को बरी कर दिया है। अभियोजन के मुताबिक, जनवरी 2026 में अस्पताल में गर्भवती पाए जाने पर युवती के नाबालिग होने के संदेह में चिड़गांव थाने में बीएनएस व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में कहा कि वह घटना के समय बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था। अदालत ने पाया कि स्कूल व पंचायत रिकॉर्ड और आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में विरोधाभास था। इसके अलावा उम्र निर्धारण के लिए अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय (जहां पहली बार दाखिला लिया गया) का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया था। पीड़िता के नाबालिग होने का पुख्ता प्रमाण न मिलने पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। संवाद
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