शिमला। जिला अदालत ने एनडीपीएस के दो मामलों में तीन आरोपियों को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसले दिए हैं। पहला मामला राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में 8 सितंबर 2022 में पंजीकृत किया गया था। पुलिस की टीम विक्ट्री टनल, पुराना बस स्टैंड और फागली क्षेत्र में गश्त पर थी। आरोप लगे थे कि डाउन डेल में एक ढारे की तलाशी में ममता और शिवा के कब्जे से 24.160 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। अदालत में 19 गवाहों से पूछताछ की गई। अब अदालत में पर्याप्त सबूत न होने के कारण आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 29-61- 85 के तहत दंडनीय कथित अपराध के आरोप से बरी कर दिया। गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से नकार दिया। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कथित तिथि, समय और स्थान पर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन बरामद की थी। उधर, विशेष न्यायाधीश ने 16 जून 2023 को सुन्नी थाना में दर्ज एनडीपीएस के मामले में हेम सिंह को कथित अपराध के आरोप में बरी कर दिया है। पुलिस ने 202.91 ग्राम चरस बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गवाहों की गवाही स्पष्ट और विश्वसनीय नहीं है।