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Shimla News: चिट्टा तस्करी के मामले में दो दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, 25,000 रुपये जुर्माना लगाया
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वर्ष 2021 में जुब्बड़हट्टी मार्ग पर कैंची मोड़ पर वाहनों की तलाशी के दौरान पकड़ा था 8.10 ग्राम चिट्टा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2021 का है, जब कारोना महामारी के दौरान स्पेशल जांच दल की टीम 05.06.2021 को टुटू-जुब्बड़हट्टी मार्ग पर कैंची मोड़ के समीप नाकाबंदी करके नियमित रूप से वाहनों की जांच कर रही थी। देर रात करीब 12:00 बजे जुब्बड़हट्टी की ओर से एक निजी वाहन स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की आई। इसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। वाहन में दो व्यक्ति बैठे थे। पुलिस ने दोनों से यात्रा करने का कारण पूछा लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ में ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र कुमार और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राहुल कुमार उर्फ बिच्छू बताया। पुलिस ने दोनों की तलाशी ली और वाहन की जांच की गई। इस दौरान गाड़ी के गियर लीवर के पास गोल्ड फ्लैग मार्का का एक सिगरेट का पैकेट रखा मिला। सिगरेट पैकेट खोलने पर उसमें एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में हल्के भूरे रंग का पाउडर और ठोस आकार का पदार्थ बरामद किया गया। बरामद पदार्थ को किट से जांच करने पर वह चिट्टा/हेरोइन पाया गया। आरोपियों से पूछने पर उन्होंने भी बताया कि यह चिट्टा/हेरोइन है। उन्होंने यह भी बताया कि बरामद नशीले पदार्थ की खरीद के लिए उन्होंने मिलकर पैसे दिए थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने बरामद पदार्थ को प्लास्टिक की थैली सहित इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन में तौला जो 8.10 ग्राम पाया गया। एसआईयू ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी जांच का जिम्मा बालूगंज पुलिस स्टेशन की टीम को सौंपा। मामले की आगामी जांच एचसी संजीव कुमार ने की। उन्होंने मामले में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ ही सभी सुबूत जुटाए और जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने सभी गवाहों और तथ्यों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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