शिमला।अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया है। विशेष न्यायालय (दुष्कर्म/पोक्सो) की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 4 जुलाई, 2019 में जुब्बल थाना क्षेत्र का है। परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाए थे कि आरोपी हरीश ने शादी का झूठा वादा करके जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 28 गवाहों की जांच की गई। लेकिन, अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव से अभियुक्त हरीश को दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया है। संवाद