शिमला। न्यायालय ने दोषी नरेश कुमार शर्मा को छह माह के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चोरी का यह मामला पुलिस थाना ढली में दर्ज हुआ था। आरोपी ने रात के समय एक घर में सेंध लगाकर 50 हजार रुपये के सोने के आभूषण चोरी किए थे।पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर उन्हें न्यायालय में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-4 शिमला की अदालत ने 6 अगस्त को आरोपी नरेश कुमार शर्मा को छह माह के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद