शिमला। जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 7.65 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मोटर वाहन प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि पर छह फीसदी ब्याज देने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने वाहन मालिक और ड्राइवर को मुआवजा देने के लिए दो महीनों का समय दिया है। 7 नवंबर 2019 को नेरवा निवासी कौशल्या देवी की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दिन वह अपने गांव से चंडीगढ़ गाड़ी से जा रही थीं। गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना के कारण कौशल्या देवी की मौत हो गई थी। इसके आश्रितों ने मोटर वाहन प्राधिकरण शिमला के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर आश्रितों को मुआवजे का हकदार ठहराया है।