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Shimla News: घर का क्लेम न देने पर कंपनी को लगाया 6.53 लाख जुर्माना

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जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
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आग में जल गया था चौपाल निवासी का मकान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। मकान मालिक को इंश्योरेंस क्लेम न देने पर उपभोक्ता अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 6,53,470 रुपये का जुर्माना लगाया है।
चौपाल निवासी संतोष कुमार का बीमाकृत मकान करीब 8 साल पहले जल गया था। आयोग ने कंपनी को 50 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के भी देने के आदेश दिए हैं। कंपनी ने दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि बीमा वन अग्नि पॉलिसी में कवर नहीं है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य कैलाश चंद की पीठ ने संतोष कुमार के हक में यह फैसला सुनाया। आयोग के मुताबिक उपभोक्ता ने मकान का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 7 लाख रुपये की राशि से करवाया था। दुर्भाग्यवश 22 और 23 दिसंबर 2016 की मध्य रात्रि में बीमित दो मंजिला मकान आग में जलकर राख हो गया। दलील दी कि आग जुरू नाले से शुरू हुई और घासनी से होते हुए पूरे गांव काशाह के घरों को अपनी चपेट में ले लिया जिसमें शिकायतकर्ता का घर भी शामिल था। इसी दौरान उपभोक्ता ने घटना की सूचना इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस को दी गई। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 6,53,470 रुपये के नुकसान का आकलन किया था। लेकिन दलील दी कि आग जंगल से पैदा हुई है और जंगल की आग उपरोक्त पॉलिसी में शामिल नहीं है। इस पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उधर, आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ भुगतान अदा करें।
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