शिमला। ढली सब्जी मंडी में गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिमला मनु प्रिंजा की अदालत ने कोटखाई निवासी आरोपी आशीष चौहान उर्फ जेडी और ननखड़ी निवासी आयुष कंवर को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। यह घटना 23 अक्तूबर 2021 की देर रात करीब 2:30 बजे की है। शिकायतकर्ता विष्णु अपने साथी विक्रम के साथ गाड़ी में मटर और सेब लेकर ढल्ली सब्जी मंडी पहुंचा था। मंडी के गेट पर हॉर्न बजाने को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप था कि गाड़ी अंदर पार्क करने के बाद आरोपियों ने विष्णु के साथ मारपीट की। संवाद