शिमला। राजधानी के 10 चिह्नित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना और प्रदर्शन करने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। शहर के छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर बैठक करने, जुलूस और रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। संवाद