शिमला। शहर में दस चिह्नित स्थानों पर धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठक करने पर रोक लग गई है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढि़यों और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर जाता है के आसपास प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा कार्टरोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कार्टरोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के बाहर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर बैठक करने, जुलूस और रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा। ब्यूरो