शिमला। राजधानी में एक महिला के साथ क्रूरता मामले में महिला सहित दो लोगों को न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आवेदक बबरीक और सत्या रानी के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। यह मामला महिला पुलिस स्टेशन बीसीएस में पंजीकृत है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498-ए, 504 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दलील दी कि आवेदकों को गिरफ्तारी की आशंका है। अब अदालत ने जमानत आवेदकों को जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक-एक जमानतदार पर जमानत दी है। संवाद