न्यू शिमला पुलिस थाना में अप्रैल 2014 का मामला, दुकान से जूते और आईफोन चोरी करने के लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चोरी के एक मामले में उपमंडल कुमारसैन निवासी निखिल ठाकुर के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्व राज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामला राजधानी के न्यू शिमला पुलिस थाना क्षेत्र में 16 अप्रैल 2014 में पंजीकृत किया गया था। जांच के मुताबिक 13 जुलाई की रात सेक्टर-4 में आरोपी ने एक दुकान से एक आईफोन (5) और एक जोड़े जूते चुरा लिए थे। इनकी कीमत 65,000 रुपये आंकी गई थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी आरोपी के साथ मोहाली गए, जहां चोरी हुए जूते सहित 20 हजार की नकदी बरामद की गई। आरोप लगे थे कि आरोपी ने आईफोन बेचकर नकदी हासिल की है। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 457, 380 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने फैसले की सुनवाई में निखिल ठाकुर को निर्दोष करार देते हुए दंडनीय अपराध से बरी किया है।