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Shimla News: चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा पर रोक, मिली जमानत

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शिमला। अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी रामेश्वरी देवी की छह महीने की सजा पर रोक लगा दी है और उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत ने रामेश्वरी देवी को छह महीने का कारावास और 5 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ दोषी ने अपील दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित रहेगी। हालांकि, इसके लिए शर्त रखी गई है कि दोषी 30 दिन के भीतर चेक राशि का 25 प्रतिशत जमा कराए। साथ ही दोषी को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का जमानती प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपील खारिज होने पर दोषी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।
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