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Shimla News: 11.820 ग्राम चिट्टा मामले में आरोपी को जमानत

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शिमला। विशेष न्यायाधीश-I (शिमला) प्रवीण गर्ग की अदालत ने 11.820 ग्राम चिट्टा मामले में आरोपी अमित ठाकुर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जुलाई 2026 को शोघी पुलिस चौकी के पास रूटीन चेकिंग के दौरान एचआरटीसी बस से सफर कर रहे ननखड़ी निवासी आरोपी अमित ठाकुर के बैग से 11.820 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे 25 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने माना कि बरामद मात्रा छोटी से थोड़ी अधिक और व्यावसायिक से काफी कम है जिस कारण एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के कड़े प्रावधान इस पर लागू नहीं होते। आरोपी पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पहले से दर्ज एक अन्य मामले (जिसमें 1.61 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था) का हवाला दिया गया था। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मामले लंबित होने मात्र से जमानत से इन्कार नहीं किया जा सकता। खासकर जब दोष साबित नहीं हुआ हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी गवाहों को धमकाएगा नहीं, प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा और अपना स्थायी पता व मोबाइल नंबर संबंधित थानाधिकारी को सौंपेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता दी गई है। संवाद
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