शिमला। जिला एवं सत्र न्यायालय (स्पेशल जज-1) शिमला के न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी की तीसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। 5 मार्च 2026 को पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर शिमला के कार्ट रोड के पास एक गाड़ी की तलाशी के दौरान आरोपी हरप्रीत सिंह (निवासी जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब) के पास से 10.310 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। सदर पुलिस थाना शिमला में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अब जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश कर दिया है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले ही 31 मार्च 2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है और चालान पेश होना जमानत का आधार नहीं बन सकता। इसके चलते अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। संवाद