शिमला। जिले की सीबीआई अदालत (विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस चौकी जतोग की टीम जब गश्त पर थी तब सूचना मिली थी कि लोअर टुटू की एक बिल्डिंग में अवैध रूप से हेरोइन (चिट्टा) बेची जा रही है। पुलिस ने दबिश देकर अर्की निवासी आरोपी हितिंदर सिंह उर्फ रिंकू के कब्जे से 8.86 ग्राम हेरोइन, 3,720 रुपये की नकदी और एक पॉकेट वेइंग मशीन (वजन करने वाला यंत्र) बरामद की थी। संवाद