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Shimla News: महिला का पीछा करने के मामले में जमानत याचिका खारिज

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शिमला। जिले के कोटखाई थाना के तहत एक महिला का लगातार पीछा करने, परेशान करने और धमकियां देने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दो शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और उसकी पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर साक्ष्य मौजूद हैं और इस स्तर पर उसे जमानत देना न्याय के हित में उचित नहीं होगा। यह मामला कोटखाई पुलिस स्टेशन में 7 मई 2026 को दर्ज किया था। पुलिस स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ निवासी आरोपी प्रशांत शेखर सिंह पांच वर्षों से लगातार पीड़िता को परेशान कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था। अदालत में पेश रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले वह शिमला के कोटखाई और दिल्ली-गुरुग्राम के थानों में दर्ज मामलों में संलिप्त रहा है जिसमें से कुछ मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है। सजा पूरी होने और रिहाई के बाद भी उसने सोशल मीडिया, कॉल्स और अन्य माध्यमों से पीड़िता को परेशान करना जारी रखा। संवाद
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