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Shimla News: चिट्टा तस्करी के मामले में आरोपी को मिली नियमित जमानत

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शिमला। अदालत ने चिट्टा तस्करी के मामले में एक आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। यह मामला जनवरी 2026 में संजौली पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। इसमें 8.370 ग्राम चिट्टा बरामद होने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बरामद मात्रा इंटरमीडिएट क्वांटिटी की है। इस वजह से एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्त शर्तें लागू नहीं होतीं। रितिक का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ज्यादातर गवाह पुलिस अधिकारी हैं। इस वजह से सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा कम है। अदालत ने जमानत देते हुए 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने का आदेश दिया। आरोप के अनुसार 5 जनवरी 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संजौली के एक घर में ध्रुव, रितिक और दिव्या ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं। तलाशी के दौरान कमरे से हेरोइन, अधजला 10 रुपये का नोट और सिरिंज बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अदालत ने शर्तें लगाई हैं कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, कोर्ट की हर सुनवाई में हाजिर होगा, कोई समान अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा वह देश छोड़कर नहीं जाएगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द हो सकती है। यह फैसला जमानत के नियम के तहत लिया गया है, जिसमें जमानत नियम है और इन्कार अपवाद। मामले की मेरिट पर अभी फैसला नहीं हुआ है। पुलिस ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। ब्यूरो
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