शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो/रेप) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज मामले में आरोपी प्रशांत गुप्ता (निवासी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश) की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अलीगढ़ निवासी प्रशांत गुप्ता और पीड़िता की पहचान एक ऑनलाइन डेटिंग एप के जरिये हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर मार्च 2026 में दिल्ली, शिमला और मनाली प्रवास के दौरान कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप के मुताबिक जुलाई 2026 के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता से बातचीत बंद कर दी और उसके संपर्क नंबर ब्लॉक कर दिए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता स्वयं अदालत में पेश हुईं और उन्होंने आरोपी की जमानत याचिका पर सहमति जताते हुए उसे मंजूर करने की प्रार्थना की। संवाद