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Shimla News: चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी को जमानत

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शिमला। विशेष न्यायाधीश-एक शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। पुलिस के अनुसार 29 मार्च 2026 को कोटखाई पुलिस ने सूचना के आधार पर एक वाहन को जांच के लिए रोका था। आरोप है कि वाहन चालक रमनजीत सिंह और रुबल चौहान के पास से चिट्टा और क्रिस्टल मेथ बरामद हुई थी। इसके अलावा गाड़ी से एक पिस्तौल और अन्य हथियार भी मिले थे। जांच के दौरान आरोपी रमनजीत सिंह ने बताया था कि उसने 27 मार्च 2026 को आरोपी गोलू से नशीला पदार्थ खरीदा था। इस आधार पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन का हवाला देते हुए गोलू को गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि गोलू को मामले में गलत तरीके से फंसाया है और उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान आरोपी से सीधे तौर पर नशीले पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है। अदालत ने इस आधार पर आरोपी को राहत दी है। संवाद
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