शिमला। विशेष न्यायाधीश-वन शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी आकाशदीप उर्फ आकाश को जमानत दे दी है। अदालत ने मामले के तथ्यों और सह-आरोपी को मिली जमानत के आधार पर यह राहत प्रदान की है। 9 मई 2026 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फागली बस ठहराव के पास एक वाहन से 10.300 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच के दौरान सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह ने खुलासा किया था कि उसने यह नशीला पदार्थ आरोपी आकाशदीप से खरीदा था। इसके बाद आकाशदीप को गिरफ्तार किया था। अदालत ने माना कि बरामदगी की मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है और आरोपी की भूमिका सह-आरोपी के मुकाबले कम गंभीर है। संवाद