शिमला। जिला अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजिंदर मामले में आरोपी राजिंदर को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने माना कि आरोपी की पिछली तारीख पर अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी बल्कि मौसम और सड़क बंद होने जैसी परिस्थितियों के कारण वह न्यायालय नहीं पहुंच सका। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कारागार कैथू से पेश किया गया। आरोपी की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि 8 सितंबर 2025 को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं जिससे वह अदालत में पेश नहीं हो सका। संवाद