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Shimla News: शहर के 10 स्थानों पर प्रदर्शन करने पर रोक

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शिमला। राजधानी शिमला के 10 चिह्नित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किए। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के छोटा शिमला से रिज, कैनेडी हाउस, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला, कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढ़ियां और पैदल रास्ता कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस एवं रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया है जो आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा।
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