अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सुन्नी उपमंडल में दिवाली पर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए 13 स्थान अधिसूचित किए गए हैं। उपमंडलाधिकारी राजेश वर्मा ने विस्फोटक नियम 2013 के तहत इन स्थानों को मंजूरी दी है। रविवार से आठ नवंबर तक इन स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। पटाखों की बिक्री केवल इन्हीं अधिसूचित स्थानों पर की जा सकेगी। सभी विक्रेताओं को नियमानुसार लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य निर्धारित शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुन्नी तहसील में कुल नौ स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें दशहरा मेला मैदान सुन्नी, सिद्धाई माता मंदिर बसन्तपुर और जुब्बल, बड़मैन में शिमला-नीन सड़क पर मिलन बिंदु के पास खुला स्थान शामिल है। हिवन कांची में खुला स्थान, मंढोलघाट में बस अड्डे के पास खुला स्थान और खैरा, भराड़ा, छाबड़ी में खेल के मैदान के पास खुला स्थान भी सूची में है। रेवग में पुराना पंचायत घर के पास, जस्सी बस अड्डा पर खुला स्थान और शक्रोड़ी में खुला स्थान भी अधिसूचित किए गए हैं। जालोग तहसील में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं। इनमें जलोग पुलिस चौकी के पास खुला स्थान (सड़क से पर्याप्त दूरी पर) शामिल है। पन्होआ में खुला स्थान, ओगली में बारिश से बचाव के स्थान के पास खुला स्थान और बठोरा बस अड्डे पर खुला स्थान भी अधिसूचित हैं।