फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: आपसी समझौते के बाद अपील खारिज, आरोपी बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। सत्र न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने रंजना कंवर बनाम सुरेश कुमार मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के सजा और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दोषी को बरी कर दिया। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार ने ट्रायल कोर्ट में रंजना कंवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। निचली अदालत ने 29 मार्च 2025 को रंजना को दोषी करार दिया था और 4 अप्रैल 2025 को तीन महीने के साधारण कारावास तथा 60 हजार रुपये के मुआवजे देने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता रंजना कंवर ने सत्र न्यायालय में दायर की थी। अदालत में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए जिसमें अपीलकर्ता ने बताया कि उसने मामले का निपटारा कर लिया है और शिकायतकर्ता को पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। वहीं शिकायतकर्ता ने भी अदालत को बताया कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने दोषी को बरी कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें