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Shimla News: दो साल के कम आयु के बच्चों को न दी जाएं सर्दी या खांसी की दवाएं

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खांसी सिरप के उपयोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
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5 साल या इससे अधिक आयु के बच्चों को अति आवश्यक होने पर चिकित्सक की सलाह पर दी जाए दवाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। मध्य प्रदेश में खांसी के सीरप से बच्चों के मौत की घटना के बाद अब हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने भी छोटे बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवाओं के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशालय की ओर से जारी आदेशों के बाद सभी जिलों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें दो प्रतिबंधित सिरप के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित लगाया गया है। इन आदेशों और एडवाइजरी में दो साल से कम आयु के बच्चों को खांसी के सिरप और सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं देने की हिदायत दी गई है। वहीं पांच साल व इससे अधिक आयु के बच्चों को अतिआवश्यक होने पर ही इन दवाओं को चिकित्सक की सलाह के बाद ही देने को कहा है। विभाग के मुताबिक जितना संभव हो, गैर-दवाइयां जैसे पर्याप्त पानी, आराम और घरेलू उपायों को प्राथमिकता दी जाए। दवाओं के कम से कम डोज कम समय के लिए दी जानी चाहिए, उपचार में मल्टी ड्रग यानि कई तरह की दवाओं के कांबिनेशन देने से भी परहेज करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश की घटना के बाद मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशकों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल संस्थानों में निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। साथ ही खांसी के दो सिरप को भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर, अस्पतालों, डॉक्टरों और थोक विक्रेताओं को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं को न खरीदें और न ही बेचें, जिनके पास इन दवाओं का स्टॉक है, उसकी सूचना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को देनी होगी। सरकार ने आम जनता से आह्वान किया है कि खांसी की दवाओं का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। इसके बावजूद यदि प्रतिबंधित दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या ड्रग कंट्रोलर को दें।
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