शिमला। सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-5 शिमला सुस्मिता शर्मा की अदालत ने शिमला निवासी आरोपी सुनील कुमार को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने 31 दिसंबर 2021 को दोषी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और सड़क दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के मजबूत पक्षों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। संवाद