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Shimla News: बुजुर्ग से छेड़छाड़ मामले का आरोपी बरी

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शिमला। बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में भूमि विवाद के कारण झूठे आरोप लगाने की संभावना को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के बयान को बिना जिरह के आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाया जा सके। अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। इसलिए आरोपी को दंडनीय अपराधों से बरी किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामला 19 फरवरी 2016 में सुन्नी थाना के तहत जलोग क्षेत्र का है। इसमें अभियुक्त ज्ञानचंद पर 70 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में छेड़छाड़ कर धमकी देने के आरोप लगे थे। संवाद
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