शिमला। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस (सीबीआई कोर्ट) शिमला डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने प्रतिबंधित सिरप जब्ती से जुड़े एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस थाना नेरवा के हत 6 अगस्त 2026 को पुलिस गश्त के दौरान एक पिकअप को चेकिंग के लिए रोका। वाहन को आरोपी रवि राणा चला रहा था जबकि सह-आरोपी बाल अपचारी भी उसमें सवार था। वाहन की तलाशी लेने पर चालक की सीट के नीचे एक बैग मिला। इसमें बिना लेबल की पांच सीलबंद प्रतिबंधित सिरप की बोतलें बरामद हुई थी। जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया था कि उसने यह सिरप उत्तराखंड निवासी मनीषा से 2,800 रुपये में खरीदा था। पुलिस ने बैंक ट्रांजेक्शन के जरिये इसकी पुष्टि भी की थी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी को गिरफ्तार किया था और अब पुलिस को उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। संवाद