शिमला। राजधानी के देहा क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने रोहड़ू निवासी आरोपी पंकज कुमार को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि बरामद की गई मात्रा इंटरमीडिएट (मध्यम) श्रेणी की है और इस मामले में धारा 37 के कड़े प्रावधान लागू नहीं होते। पुलिस थाना देहा में दर्ज एफआईआर के अनुसार 17 जुलाई 2026 को पुलिस टीम गश्त और गुप्त सूचना के आधार पर चेवाग क्षेत्र में थी। इस दौरान चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक कार रोका जिसमें अक्षय कुमार और पंकज कुमार सवार थे। पुलिस ने कार से 7.370 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसमें पंकज को आरोपी बनाया गया है। संवाद