शिमला। विशेष न्यायाधीश-1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। पुलिस के अनुसार 9 मई 2026 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लालपानी बस स्टॉप के पास वाहन से 10.300 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस मामले में पहले ही सह-आरोपी को भी जमानत मिल चुकी है। आरोपी की युवा अवस्था और उसका आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए उसे अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दी है। संवाद