शिमला। स्पेशल जज गौरव महाजन की विशेष अदालत ने ठियोग बाईपास पर चिट्टा और अफीम के साथ पकड़े गए पंजाब के आरोपी विक्रम सिंह को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 अगस्त 2026 को ठियोग पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान सूचना मिली कि ठियोग बाईपास रोड पर पंजाब नंबर की एक गाड़ी खड़ी है और उसमें बैठे तीन व्यक्ति नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त में शामिल हैं। पुलिस ने तलाशी के दौरान दो पारदर्शी पैकेट बरामद किए। इनमें से एक पैकेट से 20.34 ग्राम चिट्टा और दूसरे पैकेट से 134.55 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपी 17 अगस्त से न्यायिक हिरासत में चल रहा था। संवाद